जीएसटी इनवॉइस जारी करने से बैंकों, टेलीकॉम कंपनियों, सेना को मिल सकती है छूट
नई दिल्ली. गुड्स एंड सर्विस टैक्स के तहत ई-इनवॉइस जारी करने से बैंकों, एयरलाइन्स, इंश्याेरेंस कंपनियों, सेनाओं और टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं को छूट मिल सकती है। दरअसल 1 अप्रैल से 100 करोड़ रुपए या अधिक के कुल टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए ई-इनवॉइस जारी करना अनिवार्य है। मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने बताया कि ग्राहकों के साथ बड़े स्तर पर संपर्क रखने वाली एंटिटीज को जीएसटी के तहत अपने ई-इनवॉइस भरने से छूट दी जा सकती है।
फिलहाल कंसॉलिडेटिड इनवॉइस जारी करने की है अनुमति
इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक, सरकार को इस तरह की छूट को स्पष्ट करने के लिए नोटिफिकेशन जारी करना होगा। इस तरह के कदम से ऐसे सेक्टर्स में कंपनियों को फायदा हो सकता है जो बड़ी संख्या में कस्टमर्स को सीधे इनवॉयस जारी करती हैं। इनमें सीधे डेबिट और क्रेडिट सुविधाएं देने वाले बैंक भी शामिल होंगे। बैंकों और इंश्योरेंस कंपनियों को अभी कंसॉलिडेटेड इनवॉइस की अनुमति है।
एक जनवरी से शुरु हुआ है ई-इनवॉइस का परीक्षण
टैक्स की चोरी रोकने के लिए सरकार GST में इनवॉइस फाइलिंग को डिजिटलाइज करने की दिशा में बढ़ रही है। इससे GST क्रेडिट के गलत क्लेम को भी रोका जा सकेगा और टैक्स कलेक्शन बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार ने ई-इनवॉइस का परीक्षण 1 जनवरी से शुरू किया है। 500 करोड़ रुपए से अधिक के टर्नओवर वाले कारोबारों के लिए GSTN पोर्टल पर ई-इनवॉइस को स्वेच्छा से अपलोड करने की शुरुआत 1 जनवरी से हुई है। 100 करोड़ रुपए से अधिक के सालाना टर्नओवर वाले कारोबारों के लिए यह सर्विस 1 फरवरी से उपलब्ध होगी।
Source: Moneybhaskar.com