27-01-2020

सुप्रीम कोर्ट ने कहा-कार चोरी की लेट जानकारी पर खारिज नहीं हो सकता इंश्योरेंस क्‍लेम

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27-01-2020
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा-कार चोरी की लेट जानकारी पर खारिज नहीं हो सकता इंश्योरेंस क्‍लेम

नई दिल्ली. अगर कार चोरी (Car Theft) की सूचना देने में किसी वजह से देर हो जाती है तो इस आधार पर कंपनी क्‍लेम (Insurance Claim) को खारिज नहीं कर सकती हैं. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इंश्योरेंस क्लेम के मामले में फैसला सुनाते हुए ये बातें कहीं है.कंपनी की याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि अगर मामले की पुलिस को तुरंत जानकारी दी जाती है तो वाहन को खोजने की प्रक्रिया पारदर्शी और तेज होगी. वाहन चोरी के मामले में इंश्योरेंस कंपनी और सर्वेयर की भूमिका सिमित होती है. इसलिए मामले में अगर पुलिस को सूचना दे दी जाती है और इंश्योरेंस कंपनी को सूचना देने में देरी भी होती है तो कंपनियां इसे आधार बनाकर क्लेम को देने से मना नहीं कर सकती हैं. >> जस्टिस एनवी रमन्ना, आर सुभाष रेड्डी और बीआर गवई की बेंच ने साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमति जताई.

  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गाड़ी चोरी की जानकारी देने में अगर देरी हो जाने को आधार बनाकर बीमा कंपनी क्लेम देने से मना कर देती है तो यह काफी अधिक तकनीकी पहलू हो जाएगा.
  • शर्त यह है कि पुलिस को इस बारे में समय से सूचित कर दिया गया हो. देखने में आया है कि कई बार किसी वजह से वाहन चोरी की सूचना इंश्योरेंस कंपनी को देने में देर हो जाती है.
  • कंपनी ने कहना था कि कॉमर्शियल व्‍हीकल्‍स पैकेज पॉलिसी के स्‍टैंडर्ड फॉर्म में उसने साफ कर रखा है कि वाहन चारी के मामले में इसकी सूचना तुरंत कंपनी को दी जानी चाहिए. अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो कंपनी क्‍लेम को खारिज कर सकती है.

Source: News 18