सुप्रीम कोर्ट ने कहा-कार चोरी की लेट जानकारी पर खारिज नहीं हो सकता इंश्योरेंस क्लेम
नई दिल्ली. अगर कार चोरी (Car Theft) की सूचना देने में किसी वजह से देर हो जाती है तो इस आधार पर कंपनी क्लेम (Insurance Claim) को खारिज नहीं कर सकती हैं. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इंश्योरेंस क्लेम के मामले में फैसला सुनाते हुए ये बातें कहीं है.कंपनी की याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि अगर मामले की पुलिस को तुरंत जानकारी दी जाती है तो वाहन को खोजने की प्रक्रिया पारदर्शी और तेज होगी. वाहन चोरी के मामले में इंश्योरेंस कंपनी और सर्वेयर की भूमिका सिमित होती है. इसलिए मामले में अगर पुलिस को सूचना दे दी जाती है और इंश्योरेंस कंपनी को सूचना देने में देरी भी होती है तो कंपनियां इसे आधार बनाकर क्लेम को देने से मना नहीं कर सकती हैं. >> जस्टिस एनवी रमन्ना, आर सुभाष रेड्डी और बीआर गवई की बेंच ने साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमति जताई.
Source: News 18