28-01-2020

ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी देगी 23 हजार का हर्जाना

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28-01-2020
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ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी देगी 23 हजार का हर्जाना

देहरादून: जिला उपभोक्ता फोरम ने एक निजी फसल बीमा कंपनी को 23 हजार रुपये बतौर हर्जाना भरने के आदेश दिए हैं। प्रभावित किसान ने कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी व ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया था। फोरम ने इस वाद से कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी को दोष मुक्त करार दिया।

मेहूवाला क्षेत्र के पित्थुवाला कलां निवासी दिनेश कुमार ने जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करवाई कि कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय व ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारी कृषकों को फसलों से संबंधित बीमा की जानकारी देने गांव-गांव में शिविर लगाते हैं। इसी प्रकार का शिविर उनके गांव में भी लगा जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत अपने चार बीघा भूमि की धान की फसल का बीमा करवाया दिया। जिसके लिए उन्होंने प्रीमियम राशि संबंधित बीमा कंपनी के खाते में जमा कर दी। इस दौरान 23 व 24 सिंतबर 2017 को भारी बारिश से उनकी चार बीघा धान की फसल बर्बाद हो गई। 

चार बीघा में जहां उन्हें 16 कुंतल धान प्राप्त होना था वहीं उनका केवल आठ कुंतल धान पैदा हुआ। इसकी जानकारी उन्होंने समय रहे कंपनी को दी लेकिन कंपनी ने बहुत क्षतिपूर्ति का आंकलन किया। जिससे उन्होंने संबंधित कृषि विभाग व कृषि बीमा कंपनी के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया। शनिवार को जिला उपभोक्ता फोरम के पीठासीन अधिकारी भूपेंद्र सिंह दुग्ताल व सदस्य विमल प्रकाश नैथानी की ने संबंधित आदेश दिए।

एक्सक्लूजन क्लॉज की आड़ में क्लेम न देना पड़ा महंगा, भरना होगा हर्जाना

बीमा शर्तों के एक्सक्लूजन क्लॉज की आड़ लेकर उपभोक्ता का क्लेम खारिज करना इंश्योरेंस कंपनी को महंगा पड़ा। अब क्लेम अदायगी के साथ ही उसे 25 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति भी देनी होगी। जिला उपभोक्ता फोरम ने तीस दिन के भीतर भुगतान का आदेश दिया है। 

Source: Jagran