निजी कर्मचारियों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं, जिलास्तर पर कमेटी बनाएगा ESIC
नई दिल्ली। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने अपने सदस्य कर्मचारियों बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक बड़ा फैसला किया है। ईएसआईसी ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (सामान्य) विनियम-1950 में संशोधन करते हुए प्रत्येक अधिसूचित जिले में स्थानीय समिति स्थापित करने का फैसला किया है। इस संबंध में ईएसआईसी ने एक नोटिफिकेशन जारी कर सभी हितधारकों से 30 दिन में सुझाव मांगे हैं।
समिति में शामिल होंगे केंद्र और राज्यों के अधिकारी
ईएसआईसी की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि स्थानीय समिति में केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से नामित अधिकारी, कर्मचारियों को 6 प्रतिनिधि, नियोक्ताओं के 6 प्रतिनिधि संबंधित जिले का प्रभारी अधिकारी शामिल होगा। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति संबंधित राज्य के क्षेत्रीय निदेशक की ओर से की जाएगी। समिति में शामिल सभी सदस्यों का कार्यकाल 3 साल तक के लिए रहेगा। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सभी हितधारकों के सुझावों के बाद इसको अंतिम रूप दिया जाएगा।
इनको मिलता है ईएसआई का लाभ
ईएसआईसी की ओर से ईएसआई योजना का संचालन किया जाता है। इस योजना के दायरे में ऐसी सभी फैक्ट्री और अन्य वाणिज्यिक संस्थान आते हैं जिनमें 10 या इससे ज्यादा कर्मचारी कार्य करते हैं और जिनका मासिक वेतन 21 हजार रुपए से कम होता है। मौजूदा समय में इस स्कीम से करीब 3.5 करोड़ प्राइवेट कर्मचारी सदस्य के रूप में जुड़े हैं और करीब 13.3 करोड़ कुल लाभार्थी हैं। सदस्य पर निर्भर परिवार के सभी सदस्य ईएसआई स्कीम के लाभार्थी होते हैं। इस स्कीम के तहत सदस्य कर्मचारी और लाभार्थियों को पहले दिन से ही स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलता है। इसके अलावा कार्यस्थल पर कर्मचारी की मौत होने पर उस पर निर्भर सदस्य को पेंशन भी मिलती है।
Source: Moneybhaskar.com