Consumer Forum ने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का लाभ नहीं देने पर द आेरिएंटल इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर लगाया हर्जाना
चंडीगढ़, खरीदी गई हेेल्थ इंश्योंरेंस पॉलिसी का लाभ नहीं देना द आेरिएंटल इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को महंगा पड़ गया। कंज्यूमर फोरम ने शिकायत पर दोनों पक्षों की बहस को सुनने के बाद शिकायतकर्ता को 15000 रुपये मुआवजा राशि और सात हजार रुपये केस खर्च के रूप में देने के लिए अादेश दिए है। फोरम ने शिकायतकर्ता के इलाज में खर्च हुए 82,390 रुपये भी नौ प्रतिशत बयाज के साथ लौटाने का आदेश दिया है।
क्या है मामला
शिकायत में पंचकूला सेक्टर-22 निवासी आशा सचदेवा ने कंज्यूमर फोरम को बताया कि उन्होंने कंपनी के चंडीगढ़ सेक्टर-17 स्थित ऑफिस में हेल्थ इंश्योरेंस एक साल के लिए खरीदी थी। पॉलिसी के तहत उसे और उसके पति को कवर किया गया था। यह पॉलिसी 13 अक्टूबर, 2016 से 12 अक्टूबर, 2017 तक के लिए थी। बताया कि इस दौरान उनकी आंख में काेई समस्या आई, जिसका उन्होंने 20 अप्रैल 2017 को ऑपरेशन कराया।
ऑपरेशन के लिए अस्पताल ने 82,390 रुपये किए चार्ज
ऑपरेशन के लिए अस्पताल ने उनसे 82,390 रुपये चार्ज किए जो उन्होंने दे दिए। हालांकि जब बाद में इंश्योंरेंस कंपनी से क्लेम किया तो उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया। परेशान होेकर आशा ने कंज्यूमर फोरम का दरवाजा खटखटाया था। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कंज्यूमर फाेरम ने यह फैसला सुनाया है।
द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी काे भी लगाया था हर्जाना
इससे पहले भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदेने के बावजूद उसका लाभ देनेे से मना करना द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को कंज्यूमर फोरम ने शिकायतकर्ता के इलाज में खर्च हुए 1,92,285 रुपये नौ प्रतिशित ब्याज के साथ देने का आदेश दिया था। इसके साथ ही 30 हजार रुपये मुअवाजा राशि और दस हजार रुपये केस खर्च भी देने काे कहा था। यह फैसला सेक्टर-27 निवासी ज्योत्सना की शिकायत पर दिया था।
Source: Jagran