जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने चोरी हुई मोटरसाइकिल का बीमा का लाभ नही दैने के मामले में बीमा कंपनी को चोरी हुई मोटरसाइकिल की कीमत 21 हजार छत्तीस रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ देने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही दो हजार रुपये शिकायत खर्च के अदा करने के आदेश दिए हैं। शिकायतकर्ता नवनीत रोशननिवासी वाटर वर्क्स कॉलोनी शिवलोक, हरिद्वार ने आईसीआईसीआई लोंबार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी रानीपुर मोड़ हरिद्वार के प्रबंधक के खिलाफ एक शिकायत दायर की थी। शिकायतकर्ता ने अपनी मोटरसाइकिल का बीमा कंपनी से कराया था। मोटर साइकिल चोरी होने पर शिकायतकर्ता ने पुलिस को चोरी की सूचना दी थी।
पुलिस ने मोटरसाइकिल नही मिलने पर न्यायालय में अंतिम रिपोर्ट दाखिल की थी। शिकायतकर्ता ने न्यायालय में में हाजिर होकर पुलिस रिपोर्ट स्वीकार कर बीमा कंपनी से बीमा राशि की मांग की। बीमा कंपनी ने सभी औपचारिकता पूरी करने के बाद भी कोई क्लेम राशि नही दी थी।
परेशान होकर शिकायतकर्ता ने फोरम की शरण ली थी। मामले की सुनवाई करने के बाद फोरम के अध्यक्ष कंवरसेन, सदस्य अंजना चड्ढा तथा विपिन कुमार ने बीमा कंपनी को सेवा में कमी का दोषी पाते हुए यह आदेश सुनाए।
Source: Amar Ujala