04-05-2020

PM Fasal Bima Yojana का क्लेम हासिल करना चाहते हैं तो यह दस्तावेज हैं जरूरी

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04-05-2020
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PM Fasal Bima Yojana का क्लेम हासिल करना चाहते हैं तो यह दस्तावेज हैं जरूरी

मौसम का मिजाज बदलते ही सबसे ज्यादा किसानों के माथे पर शिकन आ जाती है। असमय बारिश हो या फिर सूखे की स्थिति हर सूरत में किसानों की फसल ही प्रभावित होती है। ऐसे हालात किसान और फसल दोनों के लिए मुश्किल भरे हैं। इसी के चलते केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की है। इस बीमा योजना का लाभ लेकर किसान अपनी फसल को हुए नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। सरकार द्वारा 13 जनवरी 2016 को यह स्कीम शुरू की गई थी। जिसका लाभ देश के करोड़ो किसानों को मिल रहा है। जानें इस स्कीम के लिए आवेदन करने के क्या हैं तरीके और कौन से दस्तावेंज हैं जरूरी...
ऐसे भर सकते हैं फॉर्म
पीएम फसल बीमा योजना के लिए बैंक के जरिये आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा ऑनलाइन भी इस योजना का फॉर्म जमा किया जा सकता है। https://pmfby.gov.in/ लिंक पर जाकर भी फॉर्म भरा जा सकता है। ऑनलाइन फॉर्म न भर पाने की सूरत में नजदीकी बैंक शाखा में जाकर फॉर्म भरा जा सकता है।
ये दस्तावेज हैं जरूरी
पीएम फसल बीमा योजना के लिए किसान को अपनी एक फोटो, आईडी कार्ड के तौर पर पैन कार्ड, ड्रायविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड देना होगा। वहीं एड्रेस प्रूफ के लिए भी इनमें से एक दस्तावेज को दिया जा सकता है। इसके लिए किसान को खेती के दस्तावेज बताने होंगे और खसरा नंबर की जानकारी भी देना होगी। फसल बोई गई है इसकी सत्यता के लिए प्रधान, पटवारी या सरपंच का पत्र पेश करना होता है। अगर किसी अन्य शख्स के खेत को किराए पर लेकर फसल बोई गई है तो योजना के आवेदन के लिए एग्रीमेंट लगाना होगा। क्लेम की राशि खाते में सीधे आए इसके लिए एक कैंसिल चेक भी दस्तावेजों के साथ देना होगा।
क्लेम से पहले इन बातों का रखे ख्याल
प्राकृतिक आपदा की सूरत में फसल कटाई से 14 दिन पूर्व तक इस योजना के अंतर्गत क्लेम किया जा सकता है। इस योजना में प्राकृतिक आपदा के अलावा अन्य किसी परिस्थिति में बीमा की सुविधा नहीं मिलेगी। इस योजना में क्लेम हासिल करने के लिए किसानों को रबी के लिए 1.5 प्रतिशत प्रीमियम और खरीफ की फसल के लिए 2 प्रतिशत प्रीमियम देना होता है।
Source: Naidunia.com