स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बावजूद नहीं दिया क्लेम, अब देना होगा इलाज का पूरा खर्च
चंडीगढ़: अपने एक ग्राहक को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम न देना स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को मंहगा पड़ गया। कंज्यूमर फोरम ने एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर सुनवाई करते हुए कंपनी को दोषी पाते हुए उस पर हर्जाना लगाया है। फोरम ने कंपनी द्वारा शिकायतकर्ता को क्लेम के 79,750 रुपये नौ प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया है। साथ ही शिकायतकर्ता को इस दौरान हुई मानसिक परेशानी के लिए 15 हजार रुपये मुआवजे और केस खर्च के रूप में दस हजार रुपये देने के लिए कहा है।
जीरकपूर निवासी दलजीत सिंह सिद्धू ने कंज्यूमर फोरम को दी शिकायत में बताया कि उन्होंने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को आइसीआइसीआइ बैंक से स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी में ट्रांसफर करवाया था। इस पॉलिसी में उनके अलावा उनके परिवार को भी कवर किया गया था। नवंबर, 2018 में उनकी बेटी सीढ़ियों से गिर गई, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। इलाज के लिए जो खर्च होना था उसके लिए कैशलेस ट्रांजेक्शन की। इलाज में 79,750 रुपये का खर्च आया लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने यह पैसे देने के लिए मना कर दिया।
वहीं, इंश्योंरेंस कंपनी ने दलील दी कि शिकायतकर्ता की बेटी की पहले भी वर्ष 2013 में सर्जरी हुई थी। लेकिन इसके बारे में शिकायतकर्ता ने कभी कंपनी को नहीं बताया। नियमों के मुताबिक पाॅलिसी से पहले जिन भी लोगों को उसमें कवर किया ज रहा है, उनकी किसी चोट, सर्जरी के बारे में जानकारी देनी जरूरी होती है लेकिन शिकायतकर्ता ने ऐसी जानकारी नहीं दी। इसलिए कंपनी की तरफ से कोई गलती नहीं की गई है।
Source: Jagran