23-09-2020

Insurance AlertssIrdai ने बीमा कंपनियों को दी संभावित ग्राहकों की वीडियो आधारित KYC करने की अनुमति
नई दिल्ली: बीमा क्षेत्र के नियामक इरडा (Irdai) ने सोमवार को जीवन और सामान्य बीमा कंपनियों को संभावित ग्राहकों की वीडियो आधारित पहचान प्रक्रिया (VBIP) के माध्यम से केवाईसी करने की अनुमति दी है। वीबीआईपी वह प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से इस महामारी के दौरान कंपनियों के अधिकारियों को अनिवार्य आवश्यकताओं को ऑनलाइन ही पूरा करने में मदद मिलेगी।
बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण इरडा ने कहा कि वीआईबीपी का उद्देश्य ग्राहक की केवाईसी की प्रक्रिया को सरल बनाना और इसे ग्राहक अनुकूल बनाने के लिए विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स का लाभ उठाना है।
नियामक ने कहा कि इंश्योरेंस कंपनियां एक आवेदन तैयार कर लाइव वीबीआईपी कर सकती हैं, जिसमें वीडियो के माध्यम से फेस टू फेस सत्यापन कर केवाईसी की प्रक्रिया पूरी होगी। इरडा ने एक सर्कुलर में कहा, 'इसे स्थापना/निरंतरता/एक खाता आधारित रिश्ते के सत्यापन या एक व्यक्तिगत ग्राहक अथवा लाभार्थी के साथ किसी दूसरी सेवा के लिए उपयोग किया जा सकता है।'
इरडा ने आगे कहा कि वीबीआईपी के आधार पर उपलब्ध करायी गई सेवा ओर खोले गये सभी खाते केवल बीमा कंपनी द्वारा अच्छे से सत्यापन के बाद ही सक्रिय होने चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रक्रिया की अखंडता बनी हुई है और वह संदेह से परे है।
इरडा ने आगे कहा, ' इसके अलावा सुरक्षा, मजबूती और एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन सुनिश्चित करने के लिए, बीमाकर्ता सॉफ़्टवेयर का उपयोग करेंगे और वीबीआईपी एप्लिकेशन की सुरक्षा ऑडिट करेंगे।'
Source: Jagran
