न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को क्षतिपूर्ति के 81 लाख रुपये अदा करने का आदेश
हमीरपुर : दुर्घटना में हुई मौत के मामले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने बीमा कंपनी को 8135219 रुपये क्षतिपूर्ति मृतक के परिजनों को अदा करने के आदेश दिए हैं। मृतक मुख्यालय के कुछेछा स्थित डिग्री कॉलेज में लेखाधिकारी पद पर तैनात थे। धनराशि अदा करने के लिए बीमा कंपनी को एक माह का समय दिया गया है।
वादी पक्ष के अधिवक्ता राजनारायण निगम ने बताया कि 30 जनवरी 2016 को मौदहा कोतवाली क्षेत्र के बहरेला गांव निवासी रघुराज पुत्र मैयादीन बाइक द्वारा मुख्यालय से घर वापस जा रहे थे। वह मुख्यालय के कुछेछा स्थित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में लेखाधिकारी होने के कारण ड्यूटी पर आए थे। घर वापसी के दौरान बाइक में उनके साथ उनके साथी नारायण शर्मा भी मौजूद थे। जैसे ही वह सुमेरपुर थानाक्षेत्र के अरतरा मोड़ पर पहुंचे। तभी एक अनियंत्रित ट्रक की टक्कर लगने से रघुराज घायल हो गए। इनकी इलाज दौरान मौत हो गई। मृतक के स्वजन ने मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराने के अलावा ट्रक चालक, ट्रक मालिक व बीमा कंपनी न्यू इंडिया इंश्योरेंस के खिलाफ क्षतिपूर्ति दिलाने को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में प्रार्थना पत्र दिया। मामले की सुनवाई करते हुए अधिकरण के न्यायाधीश शकील अहमद खान ने बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति के 81 लाख 35 हजार 219 रुपये मृतक की पत्नी समेत अन्य परिजनों को एक माह के अंदर अदा करने के आदेश दिए है। जबकि ट्रक का बीमा होने के चलते दावे से ट्रक चालक व मालिक को अधिकरण द्वारा अलग कर दिया गया।
Source: Jagran