08-12-2020

गेहूं व मटर की फसल बीमा से होगी सुरक्षित

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08-12-2020
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गेहूं व मटर की फसल बीमा से होगी सुरक्षित

बस्ती : गेहूं और मटर फसल को आकस्मिक क्षति से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से जनपद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित है। किसान क्रेडटि कार्ड (केसीसी) वाले किसान समेत गैर ऋणी किसान भी बीमार करा सकते हैं। इसके लिए किसान को 31 दिसंबर तक अर्जी देनी होगी

जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया कि जनपद में गेंहू व मटर की फसल को योजना में अधिसूचित किया गया है। बीमा के लिए किसान को गेहूं की फसल के लिए कुल बीमित धनराशि रुपये 64984 का 1.5 फीसद कुल रुपये 974.76 प्रति हेक्टेयर तथा मटर की फसल के लिए कुल बीमित धनराशि रुपये 58925 का 1.5 फीसद कुल रुपये 883.88 प्रति हेक्टर का प्रीमियम राशि देने होगा। गेहूं व मटर को निम्न जोखिमों के आधार पर होने वाली क्षति से फसल के उत्पादक किसानों,जिनके द्वारा फसल का बीमा कराया गया है को बीमा कवर के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं जो ऋणी किसान बीमा नहीं कराना चाहते हैं, को 24 दिसंबर तक संबंधित बैंक में जाकर लिखित रूप से सूचित करना होगा। जिला कृषि अधिकारी संजेश श्रीवास्तव ने बताया कि मटर फसल का बीमा जिले के सिर्फ पांच गांवों के किसानों के लिए है। बीमित होने वाली फसलों की स्थिति : प्रतिकूल मौसम में फसल की बोआई न कर पाने, खड़ी फसल को प्राकृतिक आपदाओं, सूखा, बाढ़, ओला, तूफान, चक्रवात, जलभराव, भूस्खलन के अलावा आकाशीय बिजली से होने वाली क्षति फसल की प्रारंभिक अवस्था से फसल कटाई के 15 दिन पूर्व तक बीमित रहेगी।

न्याय पंचायतवार लगेगा कैंप : योजना का लाभ जनपद के ज्यादा से ज्यादा किसानों को प्राप्त हो सके, इसके लिए बीमा कंपनी कृषि विभाग के सहयोग से प्रचार-प्रसार और सभी न्याय पंचायतों में रोस्टर के अनुसार फसल बीमा के लिए विशेष कैंप का आयोजन करेगा। कैंप कॉमन सर्विस सेंटर अथवा अपने क्षेत्र के बैंक से संपर्क कर अपने गेंहू के फसल का बीमा कराया जा सकता है। किसी समस्या पर जिला समन्वयक से 9152022805 व विभागीय अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है।

Source: Jagran