04-01-2021

ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी को भैंस की मौत पर बीमा राशि ब्याज के साथ देने का आदेश

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04-01-2021
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ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी को भैंस की मौत पर बीमा राशि ब्याज के साथ देने का आदेश

ग्रेटर नोएडा : जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमा कंपनी ओरियंटल इंश्योरेंस को सेवा शर्तो में कमी का दोषी पाया है। पीड़ित को छह फीसद ब्याज के साथ बीमा राशि का भुगतान करने का आदेश कंपनी को दिया है। मानसिक प्रतिवाद के रूप में भी दो हजार रुपये देने का आदेश दिया है। यह आदेश आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर ने दिया है।

दादरी निवासी नीर कुमार शर्मा ने 2017 में पांच भैंस खरीदी थी। भैंस की कुल कीमत साढ़े चार लाख रुपये थी। उन्होंने सभी भैंसों का स्वास्थ्य बीमा ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी से कराया। कंपनी प्रतिनिधि ने सभी भैंस की स्वास्थ्य जांच कराने के बाद कवर नोट जारी किया। सभी भैंस का टैग नंबर जारी उनके कान में लगाया गया। बीमा अवधि के दौरान एक भैंस की तबीयत खराब हो गई। नीर कुमार शर्मा ने भैंस का इलाज कराया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत बीमा अवधि के दौरान हुई। उन्होंने बीमा कंपनी को सूचना दी। कंपनी ने कागजी कार्रवाई की और आश्वासन दिया कि जल्द ही बीमा राशि उन्हें मिल जाएगी। बाद में कंपनी ने यह कहते हुए राशि देने से मना कर दिया कि जिस भैंस की मृत्यु हुई, उसके कान पर लगे टैग नंबर से छेड़छाड़ की गई थी। पीड़ित ने बीमा राशि देने के लिए कंपनी को मेल किया और बाद में वकील के माध्यम से नोटिस भेजा। सफलता न मिलने पर आयोग में वाद दायर किया। आयोग ने दोनों पक्षों को सुना। बीमा कंपनी प्रबंधन अपने पक्ष में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। आयोग ने आदेश दिया कि वाद दायर करने की तिथि के बाद से छह फीसद वार्षिक ब्याज के साथ बीमा राशि का भुगतान किया जाए।

Source: Jagran