22-01-2021

करोड़ों वाहन चालक ध्यान दें, ट्रैफिक नियम तोड़ने पर कटा चालान तो बढ़ जाएगा इंश्योरेंस का प्रीमियम

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22-01-2021
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करोड़ों वाहन चालक ध्यान दें, ट्रैफिक नियम तोड़ने पर कटा चालान तो बढ़ जाएगा इंश्योरेंस का प्रीमियम

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर के साथ उत्तर प्रदेश और हरियाणा समेत देश के तमाम राज्यों के करोड़ों वाहन चालकों के लिए अहम खबर यह है कि उन्हें अब अपने सभी संबंधित कागजात पूरे करने के साथ सड़क पर नियमों का पालन हर हाल में करना होगा। ऐसा नहीं होने की स्थिति में वाहन चालकों को भारी जुर्माना तो भुगतना पड़ेगा ही, साथ उनके वाहन बीमा प्रीमियम पर भी नियम तोड़ना भारी पड़ने वाला है। बता दें कि बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण  (Insurance Regulatory and Development Authority) के एक कार्य समूह ने यातायात उल्लंघन प्रीमियम की शुरुआत करने की सिफारिश की है। इसके तहत अगर कोई वाहन चालक/वाहन मालिक यातायात के नियमों का उल्लंघन करता है तो उपभोक्ता को गाड़ी का बीमा लेने में अधिक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। इसी के साथ अगर वाहन चालकों ने सड़क पर चलने के दौरान नियमों को ठीक तरीके से पालन किया तो उसे प्रीमियम का कम भुगतान करना पड़ेगा।

लोगों में बढ़ेगी जागरूकता

माना जा रहा है कि प्रीमियम भुगतान में बदलाव का यह तरीका लोगों को सड़क यातायात के नियमों का पालन करने के लिए बाध्य करेगा, क्योंकि इसमें उपभोक्ता का आर्थिक हित जुड़ा हुआ है। वहीं, इरडा के इस मसौदे में इन सिफारिशों पर संबंधित पक्षों से एक फरवरी 2021 तक आवश्यक सुझाव मांगे गए हैं। प्रस्ताव के तहत शराब पीकर वाहन चलाने पर 100 अंकों का जुर्माना लगेगा, जबकि गलत पार्किंग में 10 अंकों का जुर्माना होगा। प्रीमियम की राशि को इन अंकों से जोड़ा जाएगा। फिर इसी तरह प्रीमियम का भुगतान करना होगा।

वहीं, इरडा के  एक कार्य समूह ने यह भी सुझाव/प्रस्ताव दिया है कि मोटर बीमा प्रीमियम में खुद को क्षति की भरपाई, तीसरे पक्ष के नुकसान की भरपाई तथा अन्य तरह के बीमा प्रीमियम के साथ साथ यह प्रीमियम स्वयं और तीसरे पक्ष के नुकसान के बीमा के साथ होगा। यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर हुए चालान का आकड़ा बीमा साधारण बीमा कंपनियों को नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर से हासिल किया जाएगा।

इसके तहत यातायात उल्लंघन प्रीमियम वाहन के उस मालिक को देना होगा, जिसके नाम पर वाहन पंजीकृत है। इसके अर्थ यह है कि अगर नालाबिग या अन्य कोई उपभोक्ता की गाड़ी चलाने के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करता तो वाहन मालिक को ही प्रीमियम वहन करना होगा। बावजूद इसके कि उस वाहन मालिक की कोई गलती ही नहीं है। 

Source: Jagran