चोरी हुए वाहन की बीमा राशि ब्याज सहित उपभोक्ता को दे कंपनी
काशीपुर : जिला उपभोक्ता आयोग ने वाहन चोरी होने पर तकनीकी आधार पर बहाना करके बीमा क्लेम न देने को उपभोक्ता सेवा में कमी मानते हुए बीमा कंपनी को ब्याज समेत 5.15 लाख रुपये का भुगतान उपभोक्ता को करने के आदेश दिया है।
काशीपुर निवासी रियासत हुसैैन की ओर से एडवोकेट नदीमउद्दीन ने जिला उपभोक्ता फोरम (अब उपभोक्ता आयोग) ऊधमङ्क्षसह नगर में परिवाद दायर कर कहा कि परिवादी ने इफ्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को 26541 का प्रीमियम भुुगतान कर अपने वाहन महेन्द्रा पिकप यूके 18 सीए 1059 का बीमा कराया। बीमा अवधि में वाहन चोरी होने पर उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। बीमा कंपनी को भी सूचना दी गई। बीमा कंपनी द्वारा सर्वे के उपरांत भी क्लेम का भुगतान न करने पर रियासत हुसैन नेे अपने अधिवक्ता नदीमउद्दीन के माध्यम से बीमा कंपनी को कानूनी नोटिस भेजा। इसका भी कोई उत्तर न देने पर उपभोक्ता फोरम में परिवाद प्रस्तुत किया गया।
आयोग ने परिवादी के अधिवक्ता नदीमउद्दीन के तर्कों को सुनने के बाद निर्धारित किया कि बीमा कंपनी द्वारा अपना अन्वेषक (सर्वेयर) नियुक्त करने के कथन से भी स्पष्ट प्रमाणित हो जाता हैै कि बीमा क्लेम कार्रवाई योग्य था। इस मामले में फाइनल रिपोर्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकार की गई है। जिससे स्पष्ट है कि परिवादी के वाहन चोरी की घटना वास्तविक है।
आयोग ने बीमा कंपनी को निर्देश दिया कि निर्णय की तिथि सेे एक माह के अंदर वाहन की बीमित धनराशि पांच लाख पांच हजार 602 रुपये जो वाद दायर करने की तिथि सेे वास्तविक भुगतान की तिथि तक मय नौ प्रतिशत साधारण वाॢषक ब्याज सहित देय होगी का भुगतान परिवादी को करें। इसके अतिरिक्त मानसिक व शारीरिक क्षतिपूॢत के लिए 5000 तथा वाद व्यय के लिए पांच हजार का भुगतान बीमा कंपनी परिवादी को करे।
Source: Jagran