स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने चंडीगढ़ के उपभोक्ता को नहीं दिया इलाज का मुआवजा, अब कंपनी देगी इलाज का 2.20 लाख का क्लेम
जासं, चंडीगढ़। मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बावजूद इलाज में हुए खर्च का क्लेम न देने पर स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पर चंडीगढ़ जिला उपभोक्ता आयोग ने 15 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। इसके साथ ही शिकायतकर्ता के इलाज पर खर्च हुई 2,20,042 रुपये की राशि को नौ फीसद ब्याज के साथ देने का आदेश दिया। कंपनी के खिलाफ सेक्टर-38 के रहने दंपत्ति अंजू गर्ग और राजीव गर्ग ने साल 2020 में शिकायत दर्ज करवाई थी।
शिकायतकर्ता में अंजू ने बताया कि स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी से फैमिली हेल्थ ऑपटिमा इंश्योरेंस प्लान लिया था। इसकी अवधि 31 अक्टूबर 2018 से 31 अक्टूबर 2019 तक थी। इसके लिए वह हर महीने 15,257 रुपये की किस्त देते थे। बीमा की अवधि खत्म होने पर उन्हें 3.75 लाख रुपये मिलने थे।
14 जून 2020 को चाय बनाते समय आग से उनका दाए कंधा जल गया था, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए मोहाली स्थित एक प्रावइवेट अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। यहां उनके कंधे की सर्जरी हुई और इस पर करीब 2,20,042 रुपये का खर्च आया। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद उन्होंने इलाज के सभी दस्तावेज और बिल लगाकर कंपनी को क्लेम के लिए अप्लाई किया। लेकिन कंपनी की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया।
उन्होंने बताया कि कंपनी को बार बार ई-मेल करने पर कंपनी की ओर से जवाब दिया कि मेडिकल इंश्योरेंस में जलने का लाभ दिया था, इसलिए उन्हें क्लेम नहीं मिलेगा। कमीशन की ओर से कंपनी को जवाब देने के लिए के लिए एक नोटिस जारी किया गया, लेकिन कंपनी की ओर से कोई भी जवाब देने नहीं आया। इसके बाद कमीशन ने कंपनी पर 15 हजार रुपये हर्जाना और शिकायतकर्ता के इलाज में खर्च हुई राशि ब्याज के साथ वापस लौटने का आदेश दिया है।
Source: Jagran